ऑपरेशन नियमों की लगातार अनदेखी पर डीजीसीए की एअर इंडिया को चेतावनी
नई दिल्ली। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एअर इंडिया को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बडिय़ां जारी रहीं, तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, यह कदम पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग और निगरानी में लगातार और गंभीर उल्लंघनों के कारण उठाया गया है। इससे पहले शनिवार को डीजीसीए के आदेश पर एअर इंडिया को 3 अफसरों को हटाया था। इनमें डिविजिनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लॉनिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं।
एअर इंडिया इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से तत्काल हटाए। इन अधिकारियों के खिलाफ इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत शुरू करे। 10 दिन में डीजीसीए को रिपोर्ट दे। इन अधिकारियों को जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक नॉन-ऑपरेशनल पदों पर ट्रांसफर किया जाए और इन्हें किसी भी फ्लाइट सेफ्टी या क्रू अनुपालन जुड़ी पोस्ट पर काम करने की परमिशन न दी जाए। भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट समय से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेटर परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है।
डीजीसीए ने एअर इंडिया की ऑडिट डीटेल्स भी मांगी
डीजीसीए ने एअर इंडिया के 2024 से किए गए सभी इंस्पैक्शन और ऑडिट का ब्यौरा मांगा है। डीजीसीए ने फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स से एअर इंडिया का ब्यौरा 22 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। यह डेटा प्लान-अनप्लांड इंस्पैक्शन, ऑडिट, कॉकपिट/एनरूट, स्टेशन फैसिलिटी, रैंप और केबिन इंस्पैक्शन के बारे में है। इधर, प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजन और आश्रितों को अंतरिम मुआवजा दिया जाने लगा है। 20 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक तीन परिवारों को भुगतान मिल चुका है। शेष दावों पर कार्रवाई की जा रही है।

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